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1 अक्टूबर से टन के हिसाब से होगी बालू-गिट्टी की बिक्री, ट्रक मालिकों ने लिया सामूहिक निर्णय

समस्तीपुर। जिले में आगामी 1 अक्टूबर से बालू और गिट्टी की बिक्री टन के हिसाब से किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय रविवार 27 सितम्बर को जिला मोटर व्यवसायी संघ समस्तीपुर के बैनर तले, जिला के एक निजि विवाह भवन परिसर में, बालू-गिट्टी परिवहन से जुड़े सैकड़ों ट्रक मालिकों की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संजय कुमार सिंह ने किया।

बैठक में बालू-गिट्टी परिवहन कारोबार से जुड़े ट्रक मालिकों ने व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर लिए गए निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू कराने का संकल्प लिया। जिला मोटर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि, बालू-गिट्टी परिवहन से जुड़े ट्रक मालिकों को सरकारी नियमों और स्थानीय स्तर की अव्यवस्थाओं के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उनके अनुसार, ट्रक मालिक बालू और गिट्टी की खरीद वजन यानी टन के आधार पर करते हैं। वहीं परिवहन एवं खनन विभाग की कार्रवाई भी ओवरलोडिंग की स्थिति में वाहन के वजन के आधार पर होती है। इसके बावजूद बाजार में बालू-गिट्टी की बिक्री सीएफटी के आधार पर होने से ट्रक मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

महासचिव संजीव कुमार सुमन ने कहा कि, संघ के निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर से जिले में बालू और गिट्टी की बिक्री टन के बजाय सीएफटी में किए जाने की स्थिति में संबंधित ट्रक मालिकों अथवा ब्रोकरों के खिलाफ संघ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में ऐसे लोगों के खिलाफ सामाजिक स्तर पर कार्रवाई करने तथा उन्हें मोटर व्यवसायी समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया गया है।

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